एसडीएम अटेर ने शा. उमूदु अहरौलीघाट की प्रतिभूति राशि की राजसात

भिण्ड, 26 अप्रैल। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अटेर अंकुर रवि ने द्वारा सेवा सहकारी संस्था अहरौलीघाट द्वारा संचालित शा. उचित मूल्य की दुकान अहरौलीघाट की जमा प्रतिभूति राशि पांच हजार रुपउ शासनहित में राजसात की है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अटेर अंकुर रवि गुप्ता ने आदेशित कर कहा कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अटेर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार सेवा सहकारी संस्था अहरौलीघाट द्वारा संचालित शा. उचित मूल्य की दुकान अहरौली घाट कोड (0101010) की दुकान में वितरण हेतु संग्रहित गेहूं के तीन सेंपल लिए गए। मौके पर दुकान खुली पाई गई, दुकान के विक्रेता बीरेन्द्र यादव दुकान पर उपस्थित मिले, उनके समक्ष गेहूं के सेंपल लिए गए। कुछ बोरियों का गेहूं प्रथम दृष्टया अमानक स्तर का पाया गया, जिसमें फॉरेन मैटर लगभग चार प्रतिशत से ज्यादा पाया गया है, जिसके संबंध में विक्रेता द्वारा दूरभाष पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अटेर को अवगत नहीं कराया गया है। जिसका विक्रेता द्वारा बिना सूचना दिए वितरण कर दिया गया है। 25 मार्च को सुबह 11:10 बजे दीनपुरा इटावा रोड स्थित भगवती वेयर हाउस में पीडीएस में प्रदाय किए जाने वाले गेहूं के दो सेंपल रेंडम आधार पर परखी लगाकर लिए गए, मौके पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अटेर, गोदाम प्रबंधक मनोज कुमार गुप्ता तथा केन्द्र प्रभारी प्रदाय केन्द्र भिण्ड डीडी सागर उपस्थित मिले उनके समक्ष गेहूं के सेंपल लिए गए, जोकि प्रथम दृष्टया मानक स्तर का पाया गया तथा पीडीएस में प्रदाय किए जाने योग्य है। एक सेंपल गोदाम प्रबंधक मनोज कुमार गुप्ता की सुपुर्दगी में दिया गया है।
अत: सेवा सहकारी संस्था अहरौलीघाट द्वारा संचालित शा. उचित मूल्य की दुकान अहरौलीघाट कोड (0101010) के विक्रेता द्वारा मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका 11(7) तथा का स्पष्ट उल्लंघन है। जोकि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से कार्यालय द्वारा विक्रेता को कार्यालयीन पत्र 25 मार्च द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर तीन दिवस में जवाव चाहा गया था, विक्रेता वीरेन्द्र यादव द्वारा 12 अप्रैल को कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया गया है, जो कि संतोषजनक नहीं पाया गया है।
अत: मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका 16(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए सेवा सहकारी संस्था अहरौलीघाट द्वारा संचालित शा. उचित मूल्य की दुकान अहरौलीघाट कोड (0101010) की जमा प्रतिभूति राशि पां हजार रुपए शासन हित में राजसात करते हुए भविष्य के लिए सचेत कर कहा कि पुन: इस तरह की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न की जाए। राजसात प्रतिभूति राशि पांच हजार रुपए चालान द्वारा जमा खजाना होने पर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।