भिण्ड, 19 मार्च। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति सहित पांच लोगों को 20-20 हजार रुपए के अर्थदण्ड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 17 जून 2020 को आरती ने अपनी ससुराल रेखा नगर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसकी सूचना उसके पति आकाश उर्फ बॉबी ने आरती के पिता को फोन पर देते हुए बताया था कि आपकी लडकी आरती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, आप लोग आ जाओ। उक्त सूचना पर से मृतका के माता-पिता एवं भाई उसकी ससुराल रेखा नगर आए और अपनी लडकी को मृत अवस्था में देखा, जब तक मृतिका के माता-पिता आए तब तक थाना देहात की पुलिस मृतका के घर पर पहुंच चुकी थी। जिस पर से थाना देहात में मर्ग कायम हुआ था, उसके बाद जांच के दौरान सीएसपी आनंद राय ने मृतिका आरती के पिता, मां एवं भाई के कथन लेकर जांच रिपोर्ट तैयार कर थाना देहात को असल अपराध कायमी हेतु भेजी थी। जिस पर से थाना देहात में अपराध क्र.395/20 धारा 304बी, 498ए, 34 भादंवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में पति आकाश उर्फ बॉबी, जेठ नरेन्द्र गोयल, ससुर रामशंकर गोयल, सास श्रीमती बाई एवं जेठानी रश्मि के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 11 साक्षियों के कथन कराए गए। न्यायालय में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर भादंवि की धारा 304बी, 498ए, 34 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोपी आकाश उर्फ बॉबी, नरेन्द्र गोयल पुत्रगण रामशंकर गोयल, श्रीमती बाई पत्नी रामशंकर गोयल, रश्मि पत्नी नरेन्द्र गोयल को 20-20 हजार रुपए के अर्थदण्ड सहित आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।