सागर, 30 जनवरी। अपर-सत्र/ विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) जिला सागर प्रशांत सक्सेना की अदालत ने सिर पर पत्थर पटक कर हत्या करने वाले आरोपीगण कृष्णा बाधवानी एवं अज्जू उर्फ अजय यादव को भादंवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने की।
जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि सात जनवरी 2023 को फरियादी निवासी सिंघी कॉलोनी थाना मोतीनगर में सूचना दी कि उसके चाचा जिसकी शादी नहीं हुई है जो नित्ती उर्फ विजय लोधी के साथ उसी के घर पर पिछले डेढ वर्ष से रह रहे थे, आज सुबह नौ बजे उसके दोस्त दीपक मनवानी ने उसे फोन कर सूचना दी कि उसके चाचा सुदामा मनवानी इंद्रजीत दुबे के प्लाट पर मृत अवस्था में पडे हैं, उसके सिर में कान के पास घाव है, खून निकल रहा है, गले में नायलोन की रस्सी लिपटी हुई है। मोहल्ले के कृष्णा सिंधी और अज्जू उर्फ अजय से सुदामा मनवानी एवं नित्ती उर्फ विजय की पुरानी बुराई चल रही है। उसे शक है कि इसी बुराई के चलते कृष्णा एवं अज्जू उर्फ अजय ने 6-7 जनवरी 2023 की दरम्यानी रात को उसके चाचा की हत्या कर दी। सूचना पर थाना मोतीनगर में मर्ग पंजीबद्ध किया गया, घटना स्थल पर मौजूद साक्षियों के समक्ष घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, मृतक सुदामा के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय सागर भेजा गया, घटना स्थल से फिंगर प्रिंट एफएलसएल की टीम द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित की गई। घटना स्थल से जप्ती की कार्रवाई की गई। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला होने पर आरोपी कृष्णा एवं अज्जू के विरुद्ध धारा 302/34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई। घटना स्थल से जप्त वस्तुओं को एफएसएल शाखा सागर भेजा गया, फिंगर प्रिंट की टीम द्वारा भी अपनी रिपोर्ट भेजी गई। थाना मोतीनगर द्वारा धारा 302/34, भादंसं के अंतर्गत आरोपी कृष्णा बाधवानी तथा अज्जू उर्फ अजय यादव के विरुद्ध विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा मामले में 20 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया एवं दस्तावेजों को प्रदर्षित एवं विवेचना के दौरान जब्तशुदा सामग्री को भी आर्टिकल कराया गया व तर्क प्रस्तुत किए गए। अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) प्रशांत सक्सेना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।