न्यायिक अभिरक्षा से भागने वाले दो आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 रुपए जुर्माना

विदिशा, 26 अक्टूबर। न्यायालय जेएमएफसी विदिशा श्री अभिजीत सिंह के न्यायालय ने जमानत से पूर्व ही न्यायिक अभिरक्षा से भागने वाले आरोपीगण पप्पन उर्फ संतोष सिंधी उम्र 38 वर्ष एवं रोहित उर्फ पंडा शर्मा उम्र 29 वर्ष निवासीगण आरएमपी नगर फेस-1 विदिशा को धारा 224 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी सुश्री किरण कापसे ने की।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/लोक अभियोजक अधिकारी विदिशा सुश्री सपना दुबे के मुताबिक घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विदिशा के आपराधिक प्ररकण क्र.3483/2015 में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र कोतवाली द्वारा अपराध क्र.825/2015 के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं उसके अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया गया था। प्रकरण में अभियुक्तगण जमानत तस्दीकी के पूर्व ही न्यायालय की न्यायिक अभिरक्षा से भाग निकले। घटना के अनुक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विदिशा द्वारा एक ज्ञापन 16 दिसंबर 2015 जारी कर थाना सिविल लाईन के प्रभारी को अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर मामला पंजीबद्ध किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके आधार पर अपराध क्र.602/2015 के तहत मामला पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अन्वेषण किया गया एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने आरोपीगण को प्रकरण में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।