मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक सजा एवं 500 रुपए जुर्माना

विदिशा, 26 अक्टूबर। जेएमएफसी विदिशा श्री पंकज बूटानी के न्यायालय ने आरोपी राकेश साहू उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम सिंधी कॉलोनी, विदिशा को 323 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी सुश्री सपना दुबे ने की।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/लोक अभियोजक अधिकारी विदिशा सुश्री सपना दुबे के मुताबिक घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 11 अगस्त 2013 को शाम 6:30 बजे फरियादी रणवीर मीणा व उसकी मौसी का लड़का बृजेश मीणा मोटर साइकिल से दुर्गानगर से पानबाग जा रहे थे। जैसे ही शंकरजी के मन्दिर के पास पानबाग पहुंचे तो उनकी मोटर साइकिल से कीचड़ उछलकर सड़क किनारे बैठे राकेश साहू और उसके दोस्त के ऊपर पड़ गया, जिस पर से राकेश साहू व उसके दोस्त ने फरियादी को गालियां दी। राकेश साहू ने अपने हांथ में लिए रॉड से फरियादी के साथ मारपीट की जिससे उसे चोटें आई थी व खून निकलने लगा था। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली की थी। रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आरोपी राकेश साहू को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया।