मारपीट के पांच मामलों में दस आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

भिण्ड, 08 सितम्बर। जिले के शहर कोतवाली, देहात एवं लहार थाना क्षेत्र में गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के पांच मामले समाने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल दस आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली पुलिस को फरियादी मनीष पुत्र रामरतन शर्मा उम्र 44 साल निवासी जैन कॉलेज वाली गली वाटर वकर््स भिण्ड ने बताया कि शनिवार को आपसी विवाद के चलते दो अज्ञात आरोपी मोटर साइकिल क्र. एम.पी.30 जेड.डी.0671 पर सवार होकर आए और उन्होंने हाउसिंग कॉलोनी भिण्ड में फरियादी की कोचिंग के बाहर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 296, 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं फरियादिया राखी पत्नी आनंद जैन उम्र 28 साल निवासी वार्ड क्र.तीन बिजली घर के सामने वाटर वकर््स भिण्ड ने पुलिस को बताया कि आपसी विवाद को लेकर आरोपी अशोक कुमार जैन ने घर के बाहर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
देहात थाना पुलिस को फरियादी कल्लू उर्फ विजय सिंह पुत्र अमरेश सिंह राजावत उम्र 21 साल निवासी ग्राम नुन्हाटा चार घर का पुरा ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपीगण जंट उर्फ देवदत्त सिंह भदौरिया, उसके लडके नकुल भदौरिया ने उसे धर्म नगर भिण्ड में लालजी राजावत के घर के बाहर घेर लिया और गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों उसके साथ मारपीट कर दी, जिससे उसे मूंदी चोट आई है। आरोपियों ने फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने आरोपियाों के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं फरियादी वीरेन्द्र सिंह पुत्र गोधन सिंह बघेल उम्र 42 साल निवासी ग्राम हरीराम का पुरा सिमराव ने पुलिस को बताया कि गत पांच सितंबर को आम रास्ते के विवाद को लेकर आरोपीगण सुभाष पुत्र रामप्रकाश एवं प्रवेश पुत्र लाखन बघेल ने उसके घर के बाहर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 296, 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। उधर लहार थाना पुलिस को फरियादी अवधकिशोर पुत्र हरिशंकर शर्मा उम्र 40 साल निवासी ग्राम बडेतर ने बताया कि शनिवार की शाम को पुरानी रंजिश के चलते आरोपीगण संजीव जाटव, दिनेश जाटव एवं गोलू जाटव निवासीगण ग्राम मटियाबली बुजुर्ग ने बडेतर मोड के पास घेर लिया और गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने डण्डे से मारपीट की व जमीन पर पटक दिया एवं जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।