वाईक चोरी करने वाले आरोपी को छह माह का सश्रम कारावास

सागर, 26 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर रोहित शर्मा के न्यायालय नेे दो पहिया वाहन चोरी करने वाले आरोपी नरेन्द्र उर्फ नंदू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के तहत छह माह सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज पटैल ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 10 दिसंबर 2021 को फरियादी मनोज ने थाना केंट उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह नौ दिसंबर की शाम करीब सात बजे वह अपने दोस्त के साथ खेल परिसर के बगल वाले ग्राउण्ड में लगे मेले में अपनी मोटर साइकिल होण्डा कंपनी की शाइन पुरानी इस्तेमाली कीमत 10 हजार रुपए की लेकर गया था, उसने अपनी मोटर साइकिल को खेल परिसर के सामने तरफ एसबीआई बैंक के पास खडी कर लॉक कर दी थी और वे लोग मेले में चले गये थे। रात करीब आठ बजे जब वह वापिस आए तो देखा कि उनकी मोटर साइकिल वहां नही थी। उक्त घटना की जानकारी अपने छोटे भाई विनय सोनकर को दी और तीनों ने मिलकर मोटर साइकिल की तलाश करते रहे किंतु पता नहीं चला। कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना गोपालगंज पुलिस ने धारा 379 भादंवि का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर रोहित शर्मा के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।