सागौन की लकड़ी का अवैध परिवहन करने वाले दो आरोपियों को छह-छह माह का कारावास

न्यायालय ने आरोपियों पर लगाया तीन-तीन हजार का अर्थदण्ड

विदिशा (गंजबासौदा), 11 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गंजबासौदा जिला विदिशा श्री राकेश कुमार शर्मा के न्यायालय ने सागौन की लकड़ी का अवैध परिवहन करने वाले आरोपीगण राजेश यादव उम्र 33 वर्ष, अमर सिंह उम्र 72 वर्ष निवासीगण ग्राम मुसकरा तीरथबर्री, थाना शमशाबाद, जिला विदिशा को छह-छह माह के सश्रम कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गंजबासौदा गोविन्द दास आर्य के अनुसार अभियोजन की घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 17 अप्रैल 2013 को रात्रि 11:30 बजे उडऩ दस्ता दल सामान्य वन मण्डल विदिशा के प्रभात इस्माईल जौन, प.स सूकर कृष्ण मोहन शर्मा एवं शमशाबाद वनपरिक्षेत्र के हमराह स्टाफ ने रात्रि गश्त करते समय मुखबीर की सूचना अनुसार ग्राम मुसकरा से शमशाबाद जाने वाले पक्के डामर मार्ग पर स्कूल के पास से जंगल की तरफ जाने वाले कच्चे मार्ग की नाकेबंदी कर वाहन को दूर सील में छिपाकर, जंगल की तरफ से आने वाली बैलगाड़ी का इंतजार करने लगे। कुछ ही समय बाद बैलगाड़ी के आने की आवाज आने लगी। जैसे ही बैलगाड़ी नाकेबंदी किए हुए स्टाफ के बीच में आई एकदम चारों तरफ से स्टाफ ने बैलगाड़ी पर सवार एवं पैदल चल रहे व्यक्ति पर स्टाफ ने दविश देकर पकड़ लिया। उडऩ दस्ता प्रभारी ने तुरंत वाहन चालक जल्दी वाहन लेकर मौके पर आने का आदेश दिया। पकड़े गए आरोपियों को गश्ती दल वाहन आने पर उसमें बैठा दिया एवं बैटरी की रोशनी में बैलगाड़ी को देखा, जिसमें दो सफेद कलर के बैल जुड़े थे एवं बैलों से जुड़ी गाड़ी में सागौन की चरपट एवं गोल गीली लकड़ी रखी है, जिसे मौके पर नाप कर सूची तैयार की। जिसमें आठ नग चरपट एवं चार नग गोला, घनमीटर 0.344 है, जिसके वैध दस्तावेज आरोपीगण से मांगे तब आरोपियों ने बताया कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। आरोपीगण ने बताया कि वे सागौन की लकड़ी कोलुआ शासकीय जंगल से काटकर लाए हैं। मौके पर पंचनामा लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र.124/29, 17 अप्रैल 2013 जारी किया गया, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1)क एवं वनोपज व्यापार विनियम अधिनियम 1969 की धारा 5(1) एवं 16 के अंतर्गत अपराध पाए जाने से अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रकरण को पंजीबद्ध किया गया। न्यायालय में विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्टे्ट प्रथम श्रेणी तहसील गंजबासौदा श्री राकेश कुमार शर्मा द्वारा दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपीगण अमर सिंह यादव व राजेश यादव को वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1)(क) के अंतर्गत तीन-तीन माह का सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपए अर्थदण्ड दण्डित किया गया एवं मप्र वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियमन 1969 की धारा 5(1) सहपठित धारा 16 के अंतर्गत आरोपीगण को छह-छह माह के सश्रम कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।