-द गुरूकुल इण्टर नेशनल पब्लिक स्कूल के संचालन को किया बंद
भिण्ड, 19 जुलाई। कलेक्टर ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत धारा उल्लंघन के कारण द गुरूकुल इण्टर नेशनल पब्लिक स्कूल, जामना रोड भिण्ड के संचालन को तत्काल प्रभाव से बंद कर संचालक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि गत तीन जुलाई को प्राप्त शिकायत के क्रम में जिला शिक्षा केन्द्र भिण्ड की टीम द्वारा द गुरूकुल इण्टर नेशनल पब्लिक स्कूल, जामना रोड भिण्ड का निरीक्षण किया गया, तत्समय एवं कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र 10 जुलाई 2024 द्वारा आपसे संचालित विद्यालय की मान्यता की कॉपी मांगी गई। आपके प्रस्तुत जबाब में आपने स्वयं स्वीकार किया है कि द गुरूकुल इण्टर नेशनल पब्लिक स्कूल की मान्यता नहीं है तथा किसी अन्य विद्यालय के नाम से उक्त विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2011 के नियम में मान्यता हेतु प्रावधान एवं नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के धारा 18(5) के तहत धारा उल्लंघन के कारण संबंधित विद्यालय के संचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता तथा संचालक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि सात दिवस में जमा करना सुनिश्चित करें। आदेश प्राप्ति दिनांक के उपरांत यदि विद्यालय का संचालन किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए 10 हजार रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।