विदिशा, 08 अक्टूबर। जेएमएफसी विदिशा श्री राकेश सनोडिया के न्यायालय ने थाना ग्यारसपुर के पीओआर क्र.107/62 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52, 26(1)(क), 41 एवं मप्र वनोपज व्यापार अधिनियम 1969 की धारा 5, 15, 16 में जब्त की गई एक मोटर साइकल के सुपुर्दगी के लिए आरोपी इंसाफ खां ने न्यायालय के समक्ष सुपुर्दगी आवेदन लाया गया था। उक्त सुपुर्दगी आवेदन पर सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल के ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब्त शुदा मोटर साइकिल के संबंध में राजसात की कार्रवाई विचाराधीन है। इसलिए उक्त सुपुर्दगी आवेदन को निरस्त किया जाए। न्यायालय ने उनके तर्क से सहमत होते हुए सुपुर्दगी आवेदन को निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा के अनुसार घटना इस प्रकार है कि 20 सितंबर 2021 को मुखबिर की सूचना के आधार पर वन परिक्षेत्र अधिकारी ग्यारसपुर के निर्देशन एवं हमराह में वीगा गुलौठा दीवान सिंह किरार, संजय मीना वीगा कोलुआ जोतपुर, शोभाराम विश्वकर्मा वीगा मानौरा, अनज शर्मा वीगा गंभीरिया, संगीता अहिरवार वीगा ओलिंजा, भरत मिश्रा वीगा चोपड़ा एवं अन्य सहायक स्टाफ के साथ मुखबिर की सूचना पर बताए स्थान पर पहुंचे वहां पर देखा घटना स्थल पर छह आरोपी गढ़ एक पिक अप दो मोटर साइकिल खड़ी है, घेरा बनाकर पास जाकर देखा कि लकड़ी पिकअप में भरी थी, घटना स्थल से एक पिकअप, दो मोटर साइकिल बरामद हुई। एक मोटर साइकिल के संबंध में इंसाफ खा पुत्र असफाक खां द्वारा सुपुर्दगी आवेदन न्यायालय में पेश किया गया। परिस्थितियों को देखते हुए मोटर साइकिल को सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।