सागर, 21 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर श्रीमती उर्मिला खेडकर की अदालत ने रॉड एवं डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपीगण महश बाधवानी, सतीश बाधवानी एवं जय बाधवानी को दोषी करार देते हुए धारा 325/34 भादंवि के तहत एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने की ।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसने एक साल पहले महेश बाधवानी, उसके दोनों भाई सतीश बाधवानी एवं जय बाधवानी को चार लाख रुपए उधार दिए थे। पैसे के लेने-देने के संबध्ंा में बात करने गया तो अभियुक्त महेश बाधवानी फरियादी को गालियां देने लगा और हाथ में ली रॉड फरियादी को मारी, जो बांए हाथ मे कल्हाई में लगी व सतीश बाधवानी ने उसे एक डण्डा सिर में पीछे तरफ मारा जिससे कान में चोट लगी और सुनाई नहीं दे रहा है। जय बाधवानी ने उसे पकड लिया। तीनों लोग जाते-जाते कह रहे थे थाना रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना मोतीनगर पुलिस ने धारा 323, 324, 506, 294, 34 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर श्रीमती उर्मिला खेडकर के न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।