नाबलिग से बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर, 16 जून। विशेष न्यायाधीश/ नवम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि के न्यायालय नेे नाबलिग को बहला फुसलाकर ले जाकर बलात्संग करने वाले आरोपी तोरन पुत्र शिवनारायण का जमानत आवदेन निरस्त कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उभय पक्ष को सुना गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ जिला लोक अभियोजन जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना जैसी नगर में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई गई थी कि 15 जून 2020 को उसकी नाबालिग पुत्री कहीं चली गई है, आस-पास तलाश करने पर नहीं मिली है। उसकी 15 वर्षीय पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। उक्त घटना का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 366, 376(डी)(ए), 376(2)(एन) भादवि एवं 5 (एल)/6, 5 (जी)/6, का इजाफा किया गया था। प्रकरण में आरोपी तोरन द्वारा द्वितीय जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था प्रकरण की गंभीरता देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी तोरन का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दंप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।