घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा

भोपाल, 13 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल भारत सिंह रघुवंशी के न्यायालय ने घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी बंटी उर्फ इब्राहिम  को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 457, 380 भादंवि में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रियंका उपाध्याय ने की।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पांच जुलाई 2013 को फरियादी अपने घर का ताला लगाकर दिल्ली गया था, आठ अगस्त 2013 को वापस अपने घर लौटा तो देखा कि मकान के नीचे की बाउण्ड्री टूटी हुई थी और फरियादी ने घर का दरवाजा तोडकर के देखा तो घर का सारा सामान और अलमारी का सामान बिखरा पडा था। सामान चेक करने पर सोने का हार, चांदी के जेवर, टाईटन की तीन घण्डियां और चार हजार रुपए नगदी, 786 नंबर का लॉकेट एवं लाईसेंसी रिवाल्वर के कारतूस नहीं थे, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया। उक्त घटना की सूचना पुलिस थाना कोहेफिजा को दी। पुलिस ने अज्ञात चोर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। उक्त घटना का मौका नक्शा तैयार किया गया और आरोपी की पहचान कर अपराध क्र.376/2013 धारा 457, 380 भादंवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना पुलिस ने संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, तथ्यों, वस्तुओं, दस्तोवजों एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी बंटी उर्फ इब्राहिम को उपरोक्तानुसार दण्डित किया है।