बालिका के साथ छेडखानी करने वाले आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

सागर, 10 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश जिला सागर श्रीमती ज्योति मिश्रा की अदालत ने बालिका के साथ छेडखानी करने वाले अभियुक्त सुरेश अहिरवार को दोषी करार देते हुए धारा 354 भादंवि के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, पाक्सो एक्ट की धारा 9(एम)/10 में पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज पटैल ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडिता ने थाना सानौधा में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह नौ जुलाई 2021 को शाम करीब चार बजे दुकान से कुछ सामान लेेने गई थी, जहां पर अभियुक्त सुरेश अहिरवार ने उसके साथ बुरी नियत से छेडखानी की, तो वह वहां से भागकर घर आई और अपने मम्मी-पापा को पूरी बात बताई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना सानौधा पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 354 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षक अधिनियम 2012 की धारा 9(एम), सहपठित धारा 10 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।