महिला से छेडखानी करने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 10 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा, जिला-सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर की अदालत ने महिला के साथ छेडखानी करने वाले आरोपी रामकिशन उर्फ हल्लेभाई सेन को दोषी करार देते हुए धारा 354 भादंसं के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास तथा 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 323 भादंसं में तीन माह सश्रम कारावास तथा 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडिता ने थाना बण्डा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 27 नवंबर 2017 की रात करीब आठ बजे वह अपनी गाडी मे लेटी थी, उसके पति खाना खाने शादी में गए थे। उसी समय अभियुक्त हल्लेभाई सेन आया और बुरी नियत से उसके साथ छेडखानी करने लगा, जब उसने मना किया और चिल्लाई तो इतने में उसका पति आ गया, तब अभियुक्त हल्ले ने उसके पति को पत्थर से मारा जो उसके पति के सिर में लगा, जिससे चोट आई। फिर अभियुक्त हल्ले सेन वहां से भाग गया और जाते-जाते कहने लगा कि पुलिस में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना बण्डा पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 354, 354-ए, 323, 336, 506 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा, जिला सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।