शर्तों का उल्लंघन करने पर दो शस्त्र लाईसेंस निलंबित

भिण्ड, 06 अक्टूबर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक शस्त्र लाईसेंसी मटरू उर्फ बृजेश सिंह भदौरिया पुत्र करन सिंह भदौरिया निवासी यादव नगर, लश्कर रोड भिण्ड और सुरेन्द्र शर्मा पुत्र मुंशीलाल शर्मा निवासी जमुना नगर थाना सिटी कोतवाली भिण्ड के नाम शस्त्र लाईसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा लोगों को धमकाने एवं शास्त्रों का बिना किसी उद्देश्य के प्रदर्शन कर समाज में भय बनाने को कोशिश की गई थी, इनके विरुद्ध थानों में भी प्रकरण दर्ज है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर कर्रवाई करते हुए दोनों के शस्त्र लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। इस आदेश के प्रभावी रहने तक शस्त्र एम्यूनेशन जमा रखा जाएगा।