भाभी की हत्या करने वाले आरोपी एवं उसके तीन साथियों को आजीवन कारावास

भिण्ड, 25 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड के न्यायालय ने थाना मौ के प्रकरण क्र.120/2017 में भाभी के हत्या करने वाले देवर शिवराज पुत्र छुन्ना बढई व उसके साथियों नीरज पुत्र गंभीर सिंह यादव, मोनू पुत्र इस्लाम खान, निसार पुत्र इमाम खां को धारा 302, 201, 120बी 34 भादंसं के तहत आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन कर रहे विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा घटना की जानकारी देते हुए बताया 16 फरवरी 2017 को थाना मौ की चौकी झांकरी अंतर्गत मौ गोहद रोड पर चम्हेडी गेट के पास अज्ञात महिला की खून से लथपथ लाश मिली। जिसकी सूचना पर चौकी प्रभारी परशुराम पाल ने मौके पर पहुंचकर सूचनाकर्ता चरण सिंह एवं इंद्रजीत राणा निवासी चितौरा की सूचना पर देहाती मर्ग कायम किया तथा साक्षीगण चरण सिंह, दयाराम जाटव, कल्याण जाटव, राजयोगेन्द्र राणा, गुलाब सिंह के समक्ष अज्ञात शव के पंचनामे की कार्रवाई की गई। मौके पर एक लावा कंपनी का टूटा हुआ मोबाइल मिला। जिसमें आइडिया कंपनी की सिम डाली हुई थी। जिसे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार साइबर सेल की मदद से सीडीआर निकलवा कर उसमें उक्त मोबाइल सुदामा निवासी अंधियारी का होना पाया गया। तत्पश्चा अंधियारी गांव पहुंचकर सुदामा बडई से पूछताछ पर उसने मोबाइल लेकर अपनी लडकी लाली को उसके देवर द्वारा बुलाए जाने पर 15 फरवरी 2017 को दोपहर में मौ की तरफ जाना बताया। जिसे पीएम हाउस मौ लाकर पहचान कराई तो उसने अज्ञात महिला को अपनी पुत्री लाली के रूप में पहचान लिया। इसके बाद महिला का पीएम कराया गया मृतिका के देवर शिवराज की अडूपुरा में तलाश की गई। जहां वह ताला डालकर परिजनों के साथ फरार मिला। जांच के दौरान मृतका के पिता सुदामा बढई, मां रामादेवी, ताऊ मानसिंह, चाचा अवध बिहारी के कथन लेख किया। जिन्होंने मृतिका के पति बंटी बढई की मौत के बाद उसको उसके बच्चे से भी दूर रखने तथा परेशान करना व गोहद में लाली द्वारा केश लगाए जाने पर शिवराज द्वारा उसको हमारी लडकी से शादी के लिए सामाजिक दबाव डालना बताए तथा शिवराज द्वारा लडकी से बात चीत करना भी बताया। साक्षी छोटे, सरनाम एवं रामसिया ने 15 फरवरी 2017 को लाली का दोपहर में छोटी अंधियारी से मौ बस स्टैंड आना तथा मौ बस स्टैण्ड रात्रि आठ बजे अपने देवर के साथ बडी अंधियारी पर उतरना बताया तथा झांकरी के शर्मा पेट्रोल पंप के कर्मचारी देवेन्द्र शर्मा ने फोटो देखकर अज्ञात महिला के साथ शिवराज तथा अन्य व्यक्तियों के साथ मारुती ईको क्र. एम.पी.32 सी.1681 में होना पाया गया। प्रथम दृष्टया लाली की हत्या कर साक्ष्य छुपाने पर अपराध क्र.40/17 धारा 302 201 34 आईपीसी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी शिवराज पुत्र छुन्ना बढई को गिरफ्तार कर पूछताछ पर उसने अपने साथियों नीरज यादव, निसार मुसलमान, मोनू खान, कल्लू झा के साथ मिलकर मनोज बाथम की कार क्र. एम.पी.32 सी.1681 फलदान के बहाने लेकर आना, षडयंत्र एवं योजना के अनुसार लाली को बडी अंधियारी से ग्वालियर के रास्ते पंजाब ले जाने की बात कह कर बिठाना और चम्हे के पास एकांत स्थान पर ले जाकर गाडी को बार-बार लाली के ऊपर चढाकर उसकी हत्या करना बताया। शिवराज की निशानदेही पर कार को मनोज बाथम के घर से जब्त की तथा शिवराज द्वारा आपराधिक षडयंत्र में फिरौती 40 हजार रुपए देकर हत्या करने में सहयोग करने वाले आरोपी निसार पुत्र इमाम खान उम्र 20 साल, मोनू पुत्र इस्लाम खां उम्र 22 साल, नीरज पुत्र गंभीर सिंह यादव उम्र 21 साल, कल्लू पुत्र ओमप्रकाश झा निवासीगण सेवडा को गिरफ्तार कर उनकी मेमोरेंडम जब्ती के बाद जेल दाखिल कर पेट्रोल पंप के देवेन्द्र शर्मा ने शिनाख्ती कराई गई।
यहां उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण के मुख्य आरोपी शिवराज अपने गांव अडूपुरा में रहता है, लेकिन वह वहां से गायब था। जबकि यह षडयंत्र पूर्वक अपनी भाभी की हत्या करने के लिए सेवडा में कमलेश प्रजापति के मकान में रहा और प्रदीप साहू के माध्यम से इन चारों सेवडा के आरोपियों के संपर्क में आया। प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने पर 21 मई 2017 को चालान तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।