मोटरयान संशोधन अधिनियम के संबंध में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित

भिण्ड, 26 अगस्त। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के तत्वावधान में जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड हिमांशु कौशल की अध्यक्षता एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे उपस्थिति में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता कार्यक्रम एडीआर सेंटर भिण्ड में आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में बीमा कंपनी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित अधिवक्तागण एवं पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि को उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत सिविल अपील नं.9322/2022 गोहर मोहम्मद विरुद्ध उप्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन व अन्य में पारित निर्णय के आलोक में मोटरयान अधिनियम यथा संशोधित 2022 के अध्याय 11 एवं 12 तथा मोटरयान नियम 2022 के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त निर्णय में दिए गए दिशा-निर्देशों के संबंध में समस्त हितधारकों को विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।