सोशल मीडिया पर भ्रामक व आपत्तिजनक संदेशों पर प्रतिबंध

भिण्ड, 13 जुलाई। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने आगामी माह में मोहर्रम, जनजातीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस, नागपंचमी, गोस्वामी तुलसीदास जयंती, रक्षा बंधन एवं जन्माष्टमी आदि त्यौहार के मद्देनजर सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक और आपत्तिजनक संदेशों एवं सूचनाओं पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
उन्होंने जारी आदेश में कहा कि सभी वर्ग, समुदाय एवं धर्मों के लोगों द्वारा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम आदि के माध्यमों से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा तथा कुछ शरारती असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक व आपत्तिजनक संदेशों/ सूचनाओं का अनावश्यक आदान-प्रदान कर धार्मिक भावनाओं को भडकाने, जातिगत विद्वेष फैलाने सांप्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। इन परिस्थितियों में शांति, सुरक्षा व्यवस्था एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाना अपरिहार्य है। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक भावनाओं को भडकाने, जातिगत विद्वेष फैलाने, सांप्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने की भावना भडकती हों, को लाइक या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।