खुला शस्त्र लेकर चलने एवं हर्ष फायर करने पर प्रतिबंध

धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भिण्ड, 13 जुलाई। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत भिण्ड जिले की समस्त सीमाओं के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति शस्त्र धारक अपने लाइसेंसी शस्त्र को सार्वजनिक स्थानों, मार्गों, अन्य समारोह में खुला लेकर नहीं चलेगा एवं प्रदर्शन नहीं करेगा और ना ही प्रयास करेगा।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, समूह या संगठन अन्य सामाजिक समारोहों आदि में शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और ना ही शस्त्र लेकर प्रदर्शन करेगा एवं ना ही हर्ष फायर करने का प्रयास करेगा। शस्त्र लेकर आवागमन करने की आवश्यकता होने पर शस्त्र को पूर्णत: कपडे में ढका अथवा कबर में होना आवश्यक होगा। खुला शस्त्र लेकर चलना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। सुरक्षा एवं कर्तव्य पालन के समय लगे सुरक्षा बल, अद्र्धसैनिक बल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल आदि पर तथा विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाए गए पुलिस एवं अन्य शासकीय बल पर प्रभावशील नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
वैवाहिक एवं अन्य समारोहों में हर्ष फायर प्रतिबंधित
जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत भिण्ड जिले की समस्त सीमाओं के अंतर्गत आदेश जारी कर वैवाहिक एवं अन्य समारोहों में हर्ष फायर को प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोहों आदि में किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को शस्त्र लेकर चलने, भाग लेने उनके प्रदर्शन एवं हर्ष फायर करने को पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। सभी मैरिज गार्डन, वाटिकाओं, होटल, धर्मशाला इत्यादि के संचालक या प्रबंधक अपने परिसर में न तो इस प्रकार से शस्त्रों को लेकर चलने वाले व्यक्तियों को प्रवेश करने देंगे और न ही उनके प्रदर्शन एवं हर्ष फायर की अनुमति देगें और न ही ऐसी गतिविधि को अपने परिसर में होने देंगे। उनके परिसर में ऐसे प्रर्दशन या गतिविधि की कोई सूचना मिले तो तत्काल संबंधित एसडीएम और एसडीओपी को सूचित करेगा। सूचित न करने पर इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।