जुलूस, धरना, नारेबाजी के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भिण्ड, 13 जुलाई। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कार्यालय कलेक्ट्रेट न्यायालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, जिला चिकित्सालय, नगर पालिका कार्यालय, ऊर्जा विभाग कार्यालय एवं आफीसर कॉलोनी, ब्लॉक कॉलोनी भिण्ड आदि के परिसर, भवनों तथा शासकीय कार्यक्रम स्थल, हेलीपेड, मार्ग एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना, नारेबाजी किए जाने एवं जुलूस के साथ शस्त्र लेकर घूमना एवं उक्त परिसर, भवनों की बाउण्ड्रीबाल के भीतर किसी किस्म का प्रदर्शन, जुलूस, धरना, पांच या पांच से अधिक लोगों का समूह तथा रैली पूर्णत: प्रतिबंधित किया है।
ज्ञापन दिए जाने की अनुमति हेतु आवेदन संबंधित एसडीएम को 72 घण्टे पूर्व प्रस्तुत कर प्राप्त करना होगी। बिना पूर्व अनुमति के ज्ञापन ग्राहय नहीं किया जाएगा तथा ज्ञापन एसडीएम द्वारा जारी अनुमति में वर्णित व चिन्हित स्थानों पर ही लिए जाएंगे। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।