महिलाओं से संबंधित विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर आयोजित
भिण्ड, 10 मार्च। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के निर्देशन एवं जिला न्यायाधीश एवं सचिव सुनील दण्डौतिया के मार्गदर्शन में गत दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ब्लॉक कॉलोनी, ब्रह्मपुरी भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने उपस्थितजनों को महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके हित एवं समाजिक उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के कानूनों, जैसे- महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ अधिनियम 2013, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, पीसी-पीएनडीटी एक्ट 1994, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिनियम 2007 आदि से संबंधित जानकारी दी। साथ ही इससे संबंधित पेम्प्लेटस भी वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त संविधान के भाग-तीन में महिलाओं को समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार आदि संबंधी जानकारी तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत महिलाएं नि:शुल्क विधिक सहायता की पात्र हैं, जिसका लाभ वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपस्थित होकर या हेल्प लाईन नं.15100 पर संपर्क कर विधिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस अवसर पर पीएलव्ही सुमित यादव, महिलाएं एवं आमजन उपस्थित रहे।