न्यायालय ने आरोपियों पर लगाया 20-20 हजार का जुर्माना
सागर, 25 फरवरी। प्रथम अपर-सत्र न्यायाधीश बीना, जिला सागर श्री हेमंत कुमार अग्रवाल के न्यायालय ने घर में आग लगाकर क्षति कारित करने वाले आरोपीगण सरवन सिंह बुंदेला एवं निक्की उर्फ उदय प्रताप सिंह बुंदेला निवासी अंतर्गत थाना भानगढ़ को धारा 436 भादंवि, सहपठित धारा-34 के तहत 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। उक्त मामले की पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्याम सुंदर गुप्ता ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी/ शिकायतकर्ता ने थाना भानगढ़ में रिपोर्ट लेख कराई कि 14 सितंबर 2017 को करीब नौ बजे फरियादी सुरेन्द्र उर्फ दिलवर, अवतार सिंह, सलमान सिंह, रवेन्द्र सिंह के साथ सलीता उड़द की गाहनी करने के लिए ट्रेक्टर लेकर चला गया था, घर पर उसकी मां श्रीमती हीराबाई थी, करीब 3:30 बजे शमशाद ने मोबाइल पर फोन करके बताया कि तुम्हारे घर में आग लगी है, तो फरियादी ने तत्काल 181 नंबर पर शिकायत नोट कराई तथा छोटे भाई रवेन्द्र सिंह को कंजिया भेजा, रवेन्द्र ने कंजिया से फोन लगाकर बताया कि आग ज्यादा लगी है, फिर पुलिस वालों ने फायर बिग्रेड के माध्यम से आग बुझाई। आग लगने से बिस्तर, तखत, पहनने के कपड़े, 10 बोरा चना, एक बोरा मसूर, एक जोड़ी ट्रेक्टर के टायर, बांस, बल्ली-लकड़ी, कागजात एवं नगदी रुपए साठ हजार जल गए, करीब दो लाख रुपए का नुकसान हो गया। फरियादी की मां ने बताया कि जब आग लगी थी, तब वह अजय यादव की मां एवं बहन के साथ बैठी थी, आग लगने पर देखा तो घर की तरफ से अभियुक्त सरमन सिंह बुंदेला निकल कर जा रहा है, अभियुक्त सरमन सिंह बुंदेला के साथ उनकी पुरानी बुराई चल रही है, आग लगने का सरमन सिंह पर संदेह है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना भानगढ़ पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 436, 34 का अपराध आरोपीगण के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बीना, जिला सागर श्री हेमंत कुमार अग्रवाल के न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।