नाबालिगा से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर पांच हजार अर्थदण्ड भी लगाया

सागर, 25 फरवरी। अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने नाबालिगा को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी हरिसिंह उर्फ छोटू अहिरवार निवासी अंतर्गत थाना बेगमगंज को धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी/ शिकायतकर्ता ने थाना देवरी में 20 मार्च 2018 को रिपोर्ट लेख कराई कि 11 मार्च 2018 को अपनी बड़ी लड़की एवं पीडि़ता के साथ सो रहा था। रात्रि करीब तीन-चार बजे उसकी लड़की निस्तार का कहकर गई थी, जो लौटकर वापस नहीं आई, जिसे कोई बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। फरियादी ने छोटू अहिरवार पर शक होना व्यक्त किया। पीडि़ता को 25 मार्च 2018 को दस्याब किया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना देवरी पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 363, 366-क, 376(2)(एन) एवं 5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत अपर-सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।