लापरवाही पूर्वक ऑटो चलाने वाले आरोपी को छह माह का कारावास

ग्वालियर, 30 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर सुश्री मयूरी गुप्ता के न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक ऑटो चला कर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी चालक संजय जाटव को धारा 279, 338 भादंसं में छह माह कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अंशुमान सुहाने ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी निकेश गोस्वामी ने अपने मौसा भूपेन्द्र गोस्वामी के साथ दो दिसंबर 2017 को आरक्षी केन्द्र ग्वालियर में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पापा कालीचरन गोस्वामी व मां सुनीता गोस्वामी व छोटा भाई अश्वनी गोस्वामी ओरछा शादी से ट्रेन से वापस आ रहे थे, वह व भूपेन्द्र गोस्वामी अपनी मोटर साइकिल से उन्हें लेने रेलवे स्टेशन लेने गए थे, रात करीब 12:30 बजे लोको से उसके पापा-मम्मी व भाई सीएनजी ऑटो क्र. एम.पी.07 आर.8930 में बैठकर घर की तरफ आ रहे थे, वह दोनों ऑटो के पीछे आ रहे थे, ऑटो चालक तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर पाताली हनुमानजी के सामने हजीरा की तरफ जाते समय बंद चार पहिया हाथ ठेला में कट मारकर टक्कर मार दी, जिससे गेट के बगल से बैठे उसके पिता के बांए घुटने के नीचे चोट लगकर खून निकल आया, तब वह और मौसा ने तत्काल पिता को दूसरी ऑटो से इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। उक्त शिकायत पर से आरक्षी केन्द्र ग्वालियर द्वारा अपराध क्र.617/2017 पर पंजीबद्ध की गई। अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन अंकित किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत अभियोजन मामला सिद्ध होने पर आरोपी संजय जाटव को न्यारयालय ने दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।