नौ शस्त्र लाईसेंस निलंबित

भिण्ड, 30 दिसम्बर। जिला दण्डाधिकारी द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)बी में निहित प्रावधानों को प्रयोग करते हुए नौ अनावेदकों के शस्त्र लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने अनावेदक शस्त्र लाईसेंसी करन सिंह पुत्र अतर सिंह गुर्जर निवासी सोबरन सिंह का पुरा सुकाण्ड गोरमी, पिंटू उर्फ महेन्द्र प्रताप पुत्र दर्शन सिंह राजपूत निवासी कैरौली थाना मौ, देवेन्द्र उर्फ देवा पुत्र मानसिंह नरवरिया उम्र 32 साल निवासी प्रतापपुरा थाना मेहगांव, लल्लूसिंह सेंगर आबकारी उप निरीक्षक लहार, दिलीप कुमार पुत्र कविलाश शर्मा निवासी ग्राम नीमगांव थाना बरासों, कमल सिंह पुत्र खेरसिंह राणा निवासी पाली (डिरमन) गोहद, विजेन्द्र सिंह पुत्र देवीसिंह राणा निवासी पाली (डिरमन) गोहद, असर्फीलाल पुत्र दीपचन्द्र यादव उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम धरई थाना देहात भिण्ड, हीरालाल जाटव पुत्र नेकसे लाल निवासी कुशवाह कॉलौनी भिण्ड के शस्त्र लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं।