भिण्ड, 06 नवम्बर। कलेक्टर ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिले के समस्त परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना को पत्र जारी कर कहा है कि भिण्ड जिले को बाल विवाह रहित बनाया जाना एक बड़ी चुनौती है। बाल विवाह का प्रभाव बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर पड़ता है। सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होते हंै।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा है कि बाल विवाह से संबंधित सामाजिक कुप्रथाओं और मानसिकता में बदलाव लाने के उद्देश्य से मप्र शासन द्वारा लाड़ो अभियान प्रारंभ किया गया। बाल विवाह रोकने एवं बाल विवाह के प्रकरण पाए जाने पर शासन नियमों अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाना है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के नियम 11 के तहत आप विवाह हेतु बालक 21 वर्ष एवं बालिका 18 वर्ष या उससे अधिक के उम्र संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षण के उपरांत ही सेवाएं प्रदाय करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित की जा रही विवाह पत्रिका में वर-वधू की विवाह योग्य विधि अनुरूप मान्य उम्र है, का उल्लेख किया जाए। उन्होंने कहा कि भिण्ड जिले को बाल विवाह रहित बनाया जाना है, इसलिए इस कुरीति को खत्म किए जाने हेतु गंभीरता से लिया जाए।