भिण्ड, 06 नवम्बर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित ने कहा है कि जो किसान भाई सहकारी समिति से शून्य प्रतिशत ब्याज पर खाद का लाभ नहीं ले रहे हैं, वह अपने पास की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा में अपना बचत खाता खुलवाकर अपनी समिति के सदस्य बनें, साथ ही अपनी भूमि के कंप्यूटर्राज खसरा खतौनी आधार कार्ड, परिवार आईडी, भू-अधिकार पुस्तिका व बैंक पासबुक की दो छायाप्रति, दो फोटो सेट में संबंधित समिति प्रबंधक को सुपुर्द करें। दो दिन की बैंक की प्रक्रिया के बाद समिति प्रबंधक से परमिट पर पात्रता अनुसार खाद प्राप्त करें। जो किसान भाई किसी कारण से पूर्व का ऋण जमा नहीं कर पाए थे, वह अपनी कालातीत राशि जमा कर शुन्य प्रतिशत ब्याज पर खाद प्राप्त कर सकते हैं।
ईकेवाईसी नहीं कराने पर भविष्य में राशन सुविधा का लाभ हो सकता है बंद
भिण्ड। मप्र शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने हेतु मप्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों के आधार व मोबाइल नंबर उनके डाटा बेस में 30 नवंबर तक दर्ज किए जाना है तथा जिनके आधार नंबर दर्ज हैं उनकी ईकेवाईसी की जानी है। इस हेतु समस्त राशन कार्ड पात्रता पर्ची धारी परिवार के सभी सदस्यों के आधार व मोबाइल नंबर उनके डाटा वेस में दर्ज किए जाने हैं। जो उपभोक्ता अपना ईकेवाईसी नहीं कराएंगे उनकी राशन सुविधा का लाभ भविष्य में बंद हो सकता है।