राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए एनएफएसए अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों के ईकेवायसी एवं डाटाबेस में मोबाईल नंबर दर्ज कराएं : कलेक्टर

भिण्ड, 25 अक्टूबर। प्रमुख सचिव मप्र शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एव उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल एवं मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने आदेश जारी कर कहा है कि राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए एनएफएसए अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों के ईकेवायसी एवं डाटाबेस में मोबाईल नंबर दर्ज करने के लिए अभियान एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों के ईकेवायसी एवं डाटाबेस में मोबाईल नंबर निम्न लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दर्ज किया जाना अनिवार्य है, जिनमें वास्तविक पात्र हितग्राहियो की पहचान सुनिश्चित करना, हकदारी अनुसार सामग्री की प्रदायगी, प्रदाय सामग्री की हितग्राही को सूचना, ओएनओआर के तहत किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त करने में सुविधा, अपात्र एवं अस्तित्वहीन हिग्राहियों का विलोपन एवं नवीन हितग्राही को जोडऩा सम्मिलित है।
भिण्ड जिलें में 38 प्रतिशत ईकेवायसी एवं 60 प्रतिशत डाटाबेस में मोबाईल नंबर दर्ज किए गए हैं, जिससे स्पष्ट है कि इस कार्य में प्रगति संतोष जनक नहीं हुई है। अतएव पात्र हितग्राहियों के ईकेवायसी एवं डाटाबेस में मोबाईल नंबर दर्ज करने का कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए 19 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है, अभियान की रूपरेखा निम्नानुसार रहेगी।

ईकेवायसी एवं सत्यापन की प्रक्रिया

पात्र हितग्राहियों के ईकेवायसी कराने की सुविधा उचित मूल्य दुकानों पर लगाई गई पीओएस मशीन से नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई है। उचित मूल्य दुकान पर हितग्राही अपना आधार कार्ड ले जाकर दिवस में ईकेवायसी कराया जाए। वृद्ध, शारीरिक रूप से असक्षम/ दिव्यांग, महिलाओं एवं बच्चों का ईकेवायसी विक्रेता द्वारा घर पर जाकर कराया जाए। पीडीएस के डाटाबेस में हितग्राही का त्रुटिपूर्ण आधार नंबर दर्ज होने पर सही आधार नंबर दर्ज किया जाकर ईकेवायसी कराया जाए। जिन हितग्राहियो के बायोमेट्रिक सत्यापन विफल होने के कारण ईकेवायसी नहीं हो पाती है, उन हितग्राहियों को आधार पंजीयन केन्द्र में जाकर बायोमेट्रिक अपग्रेडेशन की कार्रवाई करने हेतु सलाह संबंधित विक्रेता द्वारा दी जाए। उचित मूल्य दुकान से हितग्राही के ईकेवायसी होने पर डाटाबेस एवं हितग्राही आधार डाटाबेस में दर्ज नाम, पता, लिंग एवं आयु के आधार पर मिलान जेएसओ लॉगिन से किया जाए एवं मिलान होने पर अनुमोदन की कार्रवाई की जाए। जिन हितग्राहियों के पीडीएस डाटाबेस एवं आधार के विवरण में भिन्नता पाई जाए उनकी जेएसओ द्वारा मौके पर जांच की जाए एवं जांच में वास्तविक हितग्राही पाए जाने पर अनुमोदन की कार्रवाई की जाए। हितग्राही के नाम, पता, लिंग एवं आयु के आधार पर मिलान नहीं होने पर ईकेवायसी रिजेक्ट किए जाए।

मोबाईल नंबर दर्ज कराने की प्रक्रिया

पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान से वितरित राशन सामग्री की जानकारी एसएमएस के माध्यम से देने हेतु परिवार के न्यूनतम एक सदस्य का मोबाईल नंबर डेटाबेस दर्ज कराया जाना है। पात्र परिवार के डाटाबेस में मोबाईल नबंर दर्ज करने की सुविधा उचित मूल्य दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन पर उपलब्ध कराई गई है। जिन हितग्राहियो के डाटा में पूर्व से मोबाईल नंबर दर्ज हो चुके है, उनके मोबाईल नंबर डाटाबेस में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, एवं डाटाबेस में पूर्व से दर्ज मोबाईल नंबर, पीओएस मशीन में प्रदर्शित कराए गए है। वास्तविक पात्र परिवार के सही मोबाईल नंबर दर्ज करने हेतु मोबाईल नंबर दर्ज करने की कार्रवाई ओटीपी आधारित की गई है। हितग्राही के डाटाबेस में त्रुटिपूर्ण मोबाईल नंबर दर्ज होने पर नवीन/ सही मोबाईल नंबर दर्ज करने की सुविधा पीओएस मशीन में एवं विलोपन की सुविधा डीएसओ लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई है। पात्र परिवार के किसी भी सदस्य के पास मोबाईल नंबर होने पर उनकी जानकारी उचित मूल्य दुकान पर पृथक से संधारित कराई जाए। अभियान के दौरान दुकानवार नोडल अधिकारी संबंधित शहरी क्षेत्र में वार्ड प्रभारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। जिसके दुकानवार पृथक से आदेश संबंधित निकाय द्वारा जारी किए जाए। निकायवार पर्यवेक्षक शहरी क्षेत्र में संबंधित मुख्य नगर पालिका/ नगर परिषद होंगे एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत होंगे।

अभियान की समय सीमा

ईकेवायसी एवं मोबाईल नंबर दर्ज प्रत्येक उचित मूल्य दुकान विक्रेता द्वारा 28 अक्टूबर से 25 नवंबर तक किया जाएगा। ईकेवायसी का अनुमोदन एवं मौके पर सत्यापन संबंधित जेएसओ द्वारा 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक किया जाएगा।

लक्ष्य पूर्ति

अभियान के दौरान पांच लाख 21 हजार 781 हितग्राहियों के ईकेवायसी एवं 71 हजार 938 परिवारों का मोबाईल नंबर दर्ज किया जाना है, लक्ष्य अनुसार ईकेवायसी एवं डाटाबेस में मोबाईल नंबर दर्ज करने हेतु प्रत्येक उचित मूल्य दुकान विक्रेता को प्रतिदिन न्यूनतम 40 हितग्राहियों के ईकेवायसी एवं 15 परिवारों का मोबाईल नंबर दर्ज करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, ईकेवायसी एवं मोबाईल नंबर दर्ज करने हेतु हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान पर आमंत्रित किया जाए। यदि हितग्राही दुकान पर उपस्थित न होने पर विक्रेता द्वारा घर-घर जाकर यह कार्रवाई कराई जाए।

मॉनीटरिंग

ईकेवायसी एवं मोबाईल नंबर दर्ज करने की दुकानवार दैनिक प्रगति की जानकारी। एईपीडीएस पोर्टल पर डीएसओ लॉगिन में उपलब्ध कराई गई है, जिसकी दैनिक मॉनीटरिंग डीएसओ द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। राज्य स्तर से जिलेवार एवं एएसओ/ जेएसओ वार ईकेवायसी एवं मोबाईल नंबर दर्ज करने की समीक्षा भी की जाएगी। उक्त अभियान की मॉनीटरिंग हेतु राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष (दूरभाष 0755-2551471) स्थापित किया गया है, जिला स्तर पर भी मॉनीटरिंग हेतु जिला आपूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को दायित्वाधीन किया गया है। ईकेवायसी एवं मोबाईल नंबर दर्ज करने में आने वाली तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु जिला स्तर पर पीओएस सेवादाता द्वारा नियुक्त तकनीकी अमला आदित्य तोमर (9131399505) एवं डीपीएमयू सौरभ जैन (9755130064) पर संपर्क करें।

प्रचार-प्रसार

ईकेवायसी एवं मोबाईल नंबर दर्ज करने से होने वाले लाभ के संबंध में एवं इस कार्य हेतु हितग्राहियों के दुकान पर उपस्थित होने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। प्रत्येक उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत एवं वार्ड कार्यालय में ईकेवायसी एवं मोबाईल नंबर दर्ज करने के अभियान की सूचना संबंधित विक्रेता द्वारा चस्पा की जाए। उचित मूल्य दुकान से संलग्न ईकेवायसी एवं दर्ज मोबाईल नंबर के आधार पर उचित मूल्य दुकान के कमीशन के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी इस संबंध में विक्रेताओं को अवगत कराया जाए। उपरोक्तानुसार समय-सीमा में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।