चोरी करने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास

भोपाल, 10 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री भारत सिंह रघुवंशी के न्यायालय ने आपराधिक प्रकरण क्र.7370/2014 थाना हनुमानगंज के अपराध क्र.164/14 में आरोपी आदिब पुत्र अख्तर को धारा 457 भादंवि में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 380 भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माने की राशि ना अदा करने पर 10-10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश पारित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भोपाल श्रीमती प्रियंका उपाध्याय ने की।
एडीपीओ श्रीमती प्रियंका उपाध्याय के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 23 मार्च 2014 को थाना हनुमान गंज में उपस्थित होकर सूचना दी कि फरियादी 22 मार्च को रात अपनी प्रेस मशीनरी पार्ट की दुकान बंद कर ताला लगाकर चला गया था, अगली सुबह 23 मार्च को अपनी दुकान पर आकर देखा तो शटर के ताले टूटे हुए वहीं पड़े थे, दुकान के अंदर के अंदर का सारा सामान अस्त-व्यस्त बिखरा पड़ा था और उक्त सामान में लोहे की रोल रखी थी जो नहीं दिखी, जिसे आरोपी आदिब द्वारा चोरी किया गया, फरियादी की सूचना के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जब्ती पत्रक अनुसार जब्ती की कार्रवाई की गई, विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुए आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया है।