एयर टिकट से भारत बुलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को दो वर्ष कारावास

रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में थी भारत की छात्रा

विदिशा, 10 सितम्बर। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला विदिशा श्री चंदन सिंह चौहान के न्यायालय ने रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की छात्रा यूक्रेन में थी उसे एयर टिकट से भारत बुलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी प्रिंस को अंतर्गत धारा 420 भादंवि में दो वर्ष कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड व धारा 66डी आईटी अधिनियम में एक वर्ष कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण में पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया के अनुसार अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि फरियादिया वैशाली विल्सन ने कोतवाली विदिशा में एक लेखीय आवेदन दिया था कि मेरी बेटी कु. सृष्टि शैरी विल्सन यूक्रेन के कीव शहर में एमबीबीएस कर रही है। यूक्रेन में युद्ध की परिस्थति निर्मित होने से मैं उसको भारत लाने के लिए प्रयास कर रही थी। 23 फरवरी 2022 को मोबाइल नं.07060310745 एवं 09289336757 से कॉल आए और मुझसे बोला गया कि पीएमओ कार्यालय से प्रिंस गाबा बोल रहा हूं और मुझसे बोला कि सृष्टि विल्सन की वापसी के लिए हवाई टिकट के लिए रुपए मांगे गए हैं। मैंने उसके अकाउंट नं. 100011193532 पर 42 हजार रुपए का ऑनलाईन पेमेंट किया। किंतु मुझे एयर टिकट नहीं मिले तो 24 फरवरी 2022 को धोखाधड़ी की रिपोर्ट थाना कोतवाली विदिशा में दर्ज कराई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से ऑनलाईन ट्रांजेक्शन और आरोपी की सिमों का कॉल डिटेल सभी वैज्ञानिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को न्यायालय में प्रमाणित किया। अभियोजन ने प्रकरण में कुल छह साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय में कराया और आरोपी 26 फरवरी 2022 से जिला जेल विदिशा में निरुद्ध है। अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष अंतिम तर्क के दौरान तर्क और न्याय दृष्टांत पेश किए। जिससे सहमत होकर सीजेएम न्यायालय ने आरोपी प्रिंस गाबा को धारा 420 भादंवि में दो वर्ष कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड व धारा 66डी आईटी अधिनियम में एक वर्ष कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।