आठ वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ करने वाले को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 03 अगस्त। द्वितीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश खुरई, जिला सागर श्री प्रशांत निगम के न्यायालय ने आठ वर्षीय मासूम से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी डब्बू उर्फ प्रमोद को धारा 354 भादवि, धारा 10 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए पांच साल का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहाय जिला अभियोजन अधिकारी खुरई त्रिलोक राज शास्त्री ने पक्ष रखा।
लोक अभियोजन मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ सागर सौरभ डिम्हा ने बताया कि पीडि़ता की मां ने 11 सितंबर 2020 को थाना उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दिया कि 10 सितंबर 2020 को शाम करीब चार बजे जब वह घर का काम कर रही थी, उसके पति घर से बाहर गए थे और उसकी बेटी घर के बाहर बने चबूतरे पर खेल रही थी, तो थोड़ी देर बाद उसे बेटी के चिल्लाने की आवाज आई, बाहर जाकर देखा तो बेटी रो रही थी और उसने बताया कि उसे आरोपी डब्बू पालीवाल पशु बांधने की जगह (सार) ले गया था और उसके साथ छेडख़ानी कर रहा था। जब पीडि़ता की मां सार में गई तो आरोपी उसे देख वहां से भाग गया एवं पीडि़ता का पेंट भी वहीं डला मिला। उक्त घटना के बारे में फरियादिया ने अपने पति को बताया और उक्त घटना की रिपोर्ट करने थाना उपस्थित हुई। उक्त रिपोर्ट पर से थाना खुरई ग्रामीण में अपराध धारा 354 भादवि एवं धारा 10 पॉस्को एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य एकत्रित किए गए, विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए एवं प्रकरण के अभियुक्त को धारा 354 भादवि एवं धारा 10 पॉक्सो एक्ट में संदेह से परे प्रमाणित कराया। न्यायालय ने उक्त प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी डब्बू उर्फ प्रमोद पालीवाल को धारा 354 भादवि, धारा 10 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए पांच साल का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।