बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को पांच वर्ष का कठोर कारावास

रीवा, 03 अगस्त। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, मउगंज जिला रीवा श्री पंकज सिंह माहेश्वरी के न्यायालय थाना शाहपुर के अपराध क्र.300/2020 के आरोपी शिक्षक रितेश कुमार पुत्र वेदमणि पाण्डेय उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड क्र.दो खटखरी पडान टोला, थाना शाहपुर, जिला रीवा अश्लील हरकत करने के अपराध का दोषी पाते हुए पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 9(एफ)/10 के अंतर्गत पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं तीन हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
सहायक मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ रीवा कल्याण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नौ नवंबर 2020 को सुबह 9:30 बजे पीडि़ता रोजाना की तरह स्कूल मे कोचिंग पढऩे के लिए आरोपी रितेश कुमार पाण्डेय के यहां गई थी, पढ़ाने के दौरान आरोपी ने उसे प्रिंसिपल रूम में बुलाया, जब पीडि़ता वहां गई तो आरोपी ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया एवं उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। तब पीडि़ता चिल्लाने लगी और आरोपी को धक्का देकर वहां से भाग गई, तब आरोपी ने कहा कि यदि यह बात किसी को बताएगी तो उसके भाई को जान से मार दूंगा। तब पीडि़ता अपने घर पहुंची, परंतु डर एवं बदनामी की वजह से उसने यह बात किसी को नहीं बताई। जब कुछ दिनों बाद पीडि़ता के पिता कोचिंग न जाने पर उसे डाटने लगे, तब उसकी मां ने उक्त घटना के बारे में पीडि़ता के पिता को बताया। तब पीडि़ता के पिता ने घटना की रिपोर्ट थाना शाहपुर मे लेख कराई। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक मउगंज श्रीमती रंजीता कुमारी द्वारा मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, मउगंज जिला रीवा श्री पंकज सिंह माहेश्वरी के न्यायालयने आरोपी रितेश कुमार पाण्डेय को उक्त दण्ड से दण्डित किया है।