सतना, 19 अगस्त। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट श्रीमती शिल्पा तिवारी के न्यायालय ने विधि से संघर्षरत आरोपी 19 वर्षीय बालक निवासी ग्राम चोरहटा कुम्हारन बस्ती, थाना अमरपाटन जिला सतना को धारा 302, सहपठित धारा 120बी भादंवि में आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 364ए भादंवि में आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363 भादंवि एवं 201 भादंवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी जिला अभियेाजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति जैन ने की।
अभियोजन प्रवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि मृतक विकास के चाचा फरियादी सुमति कुम्हार ने 17 अगस्त 2019 को थाना अमरपाटन में इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि 16 अगस्त 2019 को चार बजे शाम को विकास प्रजापति घर से कजलिया के लिए निकला था जो सात बजे तक वापस घर नहीं लौटा, तो वे लोग अपने परिवार के साथ आस-पास नदी, तालाब में पता तलाश किया, किंतु विकास का कोई पता नहीं चला। रिश्तेदारियों में भी पता करने पर उसका सुराग नहीं मिला, पुलिस भी रात में पहुंची तो किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली। उक्त आवेदन में विकास के हुलिया की जानकारी भी दी गई, साथ ही यह शंका व्यक्त की गई कि कोई बदमाश विकास को बहला फुसला कर ले गया है। उक्त सूचना के आधार पर विकास की गुमशुदगी रिपोर्ट थाना अमरपाटन में गुम इंसान क्र.45/2019 पर लेख कर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्र.364/2019 के अंतर्गत धारा 363 भादंवि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। उसी दिन दोपहर करीब 1:30 बजे के आस-पास विकास के पिता अमित के मोबाइल पर एक व्यक्ति ने फोन करके विकास को उनके पास होने तथा फिरौती में 10 लाख रुपए लेकर किरहाई हनुमान मन्दिर के पास आने के लिए कहा। परंतु वहां पुलिस के साथ जाने पर कोई नहीं मिला। उसके पश्चात जिस नंबर से फोन आया था उसको साइबर सेल में पता लगाने के लिए भेजा गया, इसी प्रयास के दौरान साईबर सेल के इनपुट के आधार पर पुलिस द्वारा उक्त नंबर के डीलर आशीष वर्मा से पूछताछ की गई तो उसने उक्त नंबर की सिम विधि से संर्घषरत बालक के द्वारा आशीष वर्मा की दुकान से कीमत से अधिक रुपया देकर भुगतान करना पाया गया। तब विधि से संर्घषरत बालक के दस्तयाब होने पर उसे अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की गई, जिस पर उसने बताया कि उसने वयस्क अभियुक्त धनीलाल के साथ मिलकर विकास को बहला फुसला कर अकेले में ले जाकर मार डालने एवं फर्जी सिम लेकर विकास के पिता से फिरौती की मोटी रकम लेने की योजना बनाई और 16 अगस्त 2019 को विकास जो विधि से संर्घषरत बालक के साथ नहा कर लौट रहा था उससे गढ़ी घूमने के लिए चलने को कहा और आरापी के साथ मिलकर विकास को गढ़ी के पास ले गए, वहां पर धनीलाल भी आ गया, फिर विधि से संघर्षरत बालक और धनीलाल ने वहां सिगरेट पी व राजश्री गुटका खाया और आधे घण्टे बाद योजनानुसार धनीलाल और आरोपी ने विकास से उसके पापा का नंबर मांगा तो उसने नहीं बताया, इसी बीच आरोपी और विकास की छीना झपटी हुई, तभी धनीलाल ने विकास के दोनों हाथ पकड़ लिए और आरोपी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे कुए तरफ ले जाने लगे। जब विकास आवाज करने लगा तब आरोपी ने उसका मुह दबा लिया और उसे कुएं में फेंक दिया, जो कुएं की दीवार से टकराकर पानी में गिर गया, उसके बाद तीनों अपने-अपने घर चले गए। उसके बाद आरोपी ने आशीष वर्मा की दुकान से फर्जी सिम प्राप्त कर अभियुक्त धनीलाल को दे दी। विवेचना के क्रम में पुलिस द्वारा आरोपी की निशादेही पर घटना स्थल से दो नग सिगरेट के अधजले टुकड़े, गुटखा की पीक युक्त मिट्टी, बाल के टुकड़े, जिस स्थान पर मोटर साइकिल गिरी थी उस स्थान की मिटटी, आरोपी का वीवो कंपनी का मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल जिसके लेगगार्ड, फुलरेस्ट एवं हैण्डल की मूढ में मिट्टी लगी थी को जब्त किया गया। आरोपी एवं धनीलाल का डीएनए कराने के लिए रक्त नमूना लिया गया तथा प्रकरण में जब्तशुदा अधजली सिगरेट के टुकड़े, गुटखा की पीक युक्त मिट्टी, बाल के टुकड़े के साथ डीएनए परीक्षण हेतु एफएसएल सागर भेजा गया तथा घटना स्थल से जब्त मिट्टी एवं आरोपी की मोटर साइकिल से जब्त मिट्टी को रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल सागर भेजा गया तथा घटना में प्रयुक्त मोबाइल नंबरों की टावर लोकेशन एवं सीडीआर प्राप्त होने पर धनीलाल एवं आरोपी की अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर धनीलाल के विरुद्ध अमरपाटन न्यायालय में एवं आरोपी के विरुद्ध किशोर न्याय बोर्ड सतना में अभियोग पत्र पेश किया गया। किशोर न्याय बोर्ड सतना द्वारा धारा 15 किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत पारित आदेश 15 फरवरी 2021 के माध्यम से आरोपी का विचारण वयस्क की भांति होना आवश्यक होने से प्रकरण बालक न्यायालय को अंतरित किया गया। किशोर न्याय बोर्ड से परीक्षण उपरांत आरोपी की अपराध करने की समझ को परिपक्व पाते हुए विचारण हेतु बालक न्यायालय में मामले को भेजा गया। विचारण के दौरान एफएसएल सागर से प्राप्त डीएनए रिपोर्ट धनात्मक पाए जाने एवं रासायनिक परीक्षण हेतु भेजी गई घटना स्थल की मिट्टी एवं मोटर साइकिल से प्राप्त मिट्टी समान प्रकृति की पाए जाने एवं न्यायालय में प्रस्तुत सभी साक्ष्य से विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए उक्त दण्डादेश पारित किया है।