ईकेवाईसी नहीं कराने वालों को भविष्य में नहीं मिलेगी राशन सुविधा

भिण्ड, 18 अगस्त। मप्र शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने हेतु मप्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों के आधार व मोबाइल नंबर उनके डाटा बेस में 31 अगस्त तक दर्ज किए जाना हैं तथा जिनके आधार नंबर दर्ज हैं उनकी ईकेवाईसी की जानी है। इस हेतु समस्त राशन कार्ड पात्रता पर्ची धारी परिवार के सभी सदस्यों के आधार व मोबाइल नंबर उनके डाटा बेस में दर्ज किए जाने हैं, जो उपभोक्ता अपना ईकेवाईसी नहीं कराएंगे, उनकी राशन सुविधा का लाभ भविष्य में बंद हो सकता है।
कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला भिण्ड से जारी आदेश क्र. क्यू/11/खाद्य/2022/970, भिण्ड 18 अगस्त 2022 के माध्यम से जिला आपूर्ति अधिकारी ने सभी पात्र हितग्राही परिवारों को अवगत कराया गया है कि उनके परिवार के छूटे सदस्यों के आधार नंबर जो डाटाबेस में दर्ज नहीं है, वे सभी सदस्य स्वयं व्यक्तिगत रूप से संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर आधार कार्ड की कॉपी के साथ जाएं, जहां पर शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन में आधार नंबर दर्ज कर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से आधार अपडेट व ईकेवाईसी किया जाएगा। साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाइल नंबर भी दर्ज कराएं। यदि उक्त कार्य में कोई समस्या आती है तो खाद्य विभाग के डीपीएमयू सौरभ जैन मोबाइल नं.9755130064 पर संपर्क कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यो को ईकेवाईसी कराने से न केवल स्थाई रूप से सभी सदस्यों का खाद्यान प्राप्त होता रहेगा, बल्कि परिवार का काई भी सदस्य दुकान पर जाकर राशन प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार मोबाइल नंबर पोस मशीन में दर्ज होने पर विक्रेता द्वारा जब भी पात्र परिवार को खाद्यान प्रदाय किया जाएगा, उसकी जानकारी एसएमएस के माध्यम से मोबाइल पर प्राप्त होगी।
इसलिए जिले के सभी पात्र परिवारों से अनुरोध है कि शीघ्र अतिशीघ्र आधार एवं मोबाइल नंबर की जानकारी संबंधित दुकान पर जाकर पोस मशीन मे दर्ज कराएं। इसके साथ ही शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वितरित होने वाले खाद्यान से वंचित रहे पात्र परिवारों को जोडऩे हेतु अभियान चलाया जा रहा है, इस हेतु शासन द्वारा निर्धारित 27 श्रेणियों के पात्र परिवारों को पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, समग्र आइडी एवं मोबाइल नंबर की जानकारी लेकर स्थानीय निकाय अर्थात शहरी क्षेत्र में नगर पालिका/ नगर परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में संपर्क कर सकते हैं।