मारपीट के मामले में दो भाईयों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास

भिण्ड, 27 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड श्रीमती सरिता पारस के न्यायालय ने मारपीट करने वाले अभियुक्त बादशाह यादव एवं गंगासिंह यादव पुत्रगण जगत सिंह यादव को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी गोहद श्रीमती प्रीती शाक्य ने किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ सहायक मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह गुर्जर ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 29 अक्टूबर 2017 को लगभग चार बजे फरियादी शेरसिंह यादव अपने खेत पर काम रहा था। उसकी गंगासिंह यादव से पुरानी रंजिश चल रही थी, तभी अभियुक्त गंगासिंह, बादशाह सिंह लाठी लेकर आए और उसे गालियां देने लगे। फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त गंगासिंह ने उसके लाठी मारी, जो उसके दाहिने हाथ के कौंचा में लगी, जिससे उसे चोट आई एवं अभियुक्त बादशाह ने उसे पटक दिया। मौके पर कमल सिंह एवं चरन सिंह थे, जिन्होंने घटना देखी एवं बीच बचाव किया है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना गोहद पुलिस ने अपराध क्र.253/2017 धारा 323, 294, 34 भादंवि में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी। प्रकरण की विवेचना में साक्षीगण के कथन लिए गए। घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया। जब्ती की कार्रवाई कर आरोपीगण की गिरफ्तारी की गई। आवश्यक विवेचना पश्चात आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय जेएमएफसी श्रेणी गोहद ने बुधवार को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते हुए अभियुक्तगण बादशाह यादव एवं गंगासिंह यादव पुत्रगण जगत सिंह यादव को धारा 325, 34 भादंवि के आरोप में प्रत्येक को एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं पृथक-पृथक एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।