छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर, 27 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने छेड़छाड़ के आरोपी मो. सादिक खान पुत्र शबीर खान उम्र लगभग 42 साल निवासी थाना गोपालगंज, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमान खातेकर ने पक्ष रखा।
सहायक मीडिया प्रभारी (अभियेाजन) जिला सागर अमित जैन के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गत सोमवार को फरियादी ने थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि आज वह जब काम से घर से बाहर जा रही थी तभी रास्ते में आरोपी सादिक खान उसका पीछा करने लगा और मौका देखकर उससे बुरी नियत से छेड़छाड़ करने लगा। उक्त घटना की जानकारी फरियादिया ने अपने घर पर बताई। उक्त लिखित आवेदन पर से आरोपी के विरुद्ध धारा 354 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सादिक खान का जमानत हेतु धारा 437 दंप्रसं के तहत प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया।