पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

न्यायालय ने दो हजार का अर्थदण्ड भी लगाया

भिण्ड, 22 जुलाई। अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड पूरनसिंह के न्यायालय ने प्रकरण क्र.05/21 मप्र राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ विरुद्ध देवेन्द्र आदि में शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी देवेन्द्र पुत्र भगवान सिंह कुशवाह उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम देवीसिंह का पुरा, थाना मौ को धारा 302 भादंवि में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अपर लोक अभियोजक केसी उपाध्याय के अनुसार प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रामसिया निवासी ग्राम शेरपुर, थाना एण्डोरी ने अपनी पुत्री पूनम की शादी आठ फरवरी 2016 को अभियुक्त देवेन्द्र के साथ हिन्दू रीति रिवाज से अपनी सामथ्र्य के अनुसार दान दहेज देकर की थी, लेकिन शादी के बाद से ही पति देवेन्द्र सिंह, ससुर भगवान सिंह एवं सास विद्यादेवी दहेज की मांग करते रहे और दहेज नहीं देने पर पूनम के साथ मारपीट करते थे, इसके पश्चात शादी के दो साल बाद फरियादी ने अभियुक्तगण को 50 हजार रुपए भी दिए, लेकिन अभियुक्तगण फिर भी पूनम के साथ मारपीट करते रहे। 24 फरवरी 2020 की रात को पूनम के पति देवेन्द्र ने पूनम की मारपीट कर हत्या कर दी और उसके ससुर भगवान सिंह व सास विद्यादेवी भी दहेज की मांग करने व पूनम को प्रताडि़त करने में देवेन्द्र का साथ देते थे। फरियादी की पुत्री की लाश उसके घर के आंगन में पड़ी थी, फरियादी द्वारा उक्त घटना के संबंध में थाना मौ पर पेश लेखी आवेदन पत्र के आधार पर अपराध क्र.51/2020 अंतर्गत धारा 302, 304बी, 498ए, 201/34 भादंसं पंजीबद्ध करते हुए मर्ग क्र.06/2020 अंतर्गत धारा 174 सीआरपीसी का पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मृतिका के शव के सबंध में सफीना फार्म जारी किया। गया तथा नक्शा पंचायतनामा लाश तैयार करते हुए शव का परीक्षण कराया गया। एक लकड़ी का डण्डा, एक डण्डा लकड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा, जिनके सिरे पर खून लगे थे, खून आलूदा रूई सादा मृतिका पूनम के हाथ से टूटा हुआ कंगन के दो टुकड़े तथा सिर के बालों में लगी हुई गुलाबी रंग की रबड़ जब्त कर पृथक-पृथक जब्ती पत्रक तैयार किए गए, जिला अस्पताल भिण्ड से प्राप्त सीलबंद पैकेट को जब्त कर जब्ती पत्रक तैयार करने, घट नास्थल का नक्शा मौका तैयार करने, जिला वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर प्रतिवेदन तैयार करने, 26 फरवरी 2020 को अभियुक्तगण भगवान सिंह व श्रीमती विद्यादेवी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार करने, 27 फरवरी 2020 को अभियुक्त देवेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार करने तथा अभियुक्त देवेन्द्र द्वारा दिए गए सूचना मेमोरेंडम के आधार पर अभियुक्त के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा मय एक खोखा के जब्त कर जब्ती पत्रक तैयार कर विवेचना पश्चात न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी देवेन्द्र को दोषी मानते हुए दण्डित किया है।