भिण्ड, 08 जून। जिले के मछण्ड कस्बा स्थित सहारा पैथोलॉजी के संचालक नीरज जाटव द्वारा बिना डिग्री व बिना पंजीयन के पैथोलॉजी का संचालन किया जा रहा था। जिला छापामार दल की कार्रवाई के दौरान दल प्रमुख डॉ. बीआर आर्य, हौम्योपैथी चिकित्सक डॉ. आरके दुबे एवं सहायक ग्रेड-तीन अजेन्द्र सिंह कुशवाह द्वारा कार्रवाई करते हुए पैथोलॉजी संचालक से मान्य दस्तावेज मांगे गए। किंतु निरीक्षण में पाया गया कि उक्त पैथोलॉजी के संचालक के पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। इस कारण दल द्वारा कार्रवाई करते हुए पैथोलॉजी को सील्ड किया गया एवं उक्त सूचना स्थानीय पुलिस चौकी मछण्ड प्रभारी को उक्त पैथोलॉजी को ना खुलने हेतु दी गई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड डॉ. अजीत मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलेभर में जो पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थान हैं, उनके संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी अपना कोरोना की जांच कराएं उसके उपरांत ही क्लीनिक का संचालन किया जाए अन्यथा विभागीय जाच दल द्वारा उन सभी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कोविशील्ड एवं कोवेक्सिन का दूसरा टीका अंतराल पर लगवाना सुनिश्चित करें
सीएमएचओ डॉ. अजीत मिश्रा ने सभी जिले वासियों से अपील की है कि जिन व्यक्तियों ने कोविशील्ड एवं कोवेक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है। वे सभी व्यक्ति कोविशील्ड का दूसरा टीका 84 दिन बाद एवं कोवेक्सीन का दूसरा टीका 28 दिन बाद लगवाना सुनिश्चित करें।