सतना, 24 जुलाई। द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश नागौद जिला सतना श्री बीडी राठौर के न्यायालय ने थाना नागौद के अपराध क्र.380/15 धारा 147, 353 एवं 308 भादवि के तहत आरोपी लल्ला उर्फ अमित सिंह पुत्र विष्णु प्रताप सिंह उम्र 32 साल थाना नागौद एवं गोलू उर्फ अखिल प्रताप सिंह पुत्र महेश प्रताप सिंह निवासी ग्राम बरहा, थाना नागौद, जिला सतना को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा 2500-2500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। राज्य की ओर से नागौद अभियोजन ने समग्र आधारों पर अभियोजन का संचालन करते हुए फरियादी को न्याय दिलाया।
अभियोजन प्रवक्ता नागौद जिला सतना के अनुसार एक्त प्रकरण चिन्हित जघन्य सनसनीखेज था। जिसके अनुसार 16 सितंबर 2015 को आरोपीगण ग्राम बरहा तिराहा के पास आपराधिक बल एवं हिंसा का प्रयोग करते हुए बीच रास्ते में जाम लगाकर फरियादी नीलांबर मिश्रा पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयत्न किया गया था, जिससे फरियादी अपना बचाव करने में सफल होते देख फरियादी को सार्वजनिक स्थल पर अश्लील शब्द सुनाकर क्षोभ कारित किया था। जिसकी शिकायत फरियादी ने नागौद थाने में की। जिस पर संज्ञान लेते हुए नागौद पुलिस ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए समस्त आरोपीगण को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते आरोपीगण को उक्त धाराओ में दोषसिद्ध पाते हुए तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा 2500-2500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।