गर्भवती अवयस्क बालिका के दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

विदिशा, 24 जुलाई। द्वितीय अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विदिशा सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने आरोपी गौरव पुत्र चंदन सिंह केवट उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम हिनोतिया, थाना नटेरन, जिला विदिशा को धारा 376(2)(एन), 376डी, 34 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 एवं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(डब्ल्यू)(आई), 3(2)(व्ही) मेें जमानत निरस्त कर दी है। उक्त मामले में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम ने जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर कड़ा विरोध किया।
मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पीडि़ता ने 14 जुलाई 2021 को थाना नटेरन जिला विदिशा पर उपस्थित होकर आरोपी गौरव केवट के विरुद्ध यह रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि आरोपी गौरव केवट पीडि़ता को अपनी मोटर साइकिल से गरोद ले गया था और पीडि़ता के साथ जबरदस्ती गलत काम किया था। जिस समय आरोपी ने पीडि़ता के साथ गलत काम किया था उस समय वह पांच माह की गर्भवती थी और आयु 18 वर्ष से कम की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी गौरव केवट की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने आरोपी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों एवं महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए यौन अपराधों को देखते हुए आरोपी गौरव केवट का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।