दो मामलों में अवयस्क बालिकाओं के साथ गलत काम करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त

विदिशा, 24 जुलाई। द्वितीय अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विदिशा सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में आरोपी आकाश पुत्र डालचंद मालवीय उम्र 22 वर्ष, दूसरे मामले में आरोपी ऋषभ पुत्र संतोष कुमार यादव उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम अरहोली, जिला झांसी की धारा 363, 366-ए, 376(2)(एन) भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6 में जमानत निरस्त कर दी है। उक्त मामले में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम ने जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया।
मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार प्रथम मामले में घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आरोपी आकाश मालवीय 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क पीडि़ता को बहला-फुसला कर अपने साथ भगा कर ले गया था और उसके साथ बार-बार गलत काम किया। जिसकी रिपोर्ट थाना ग्यारसपुर में लेखबद्ध कराई गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा आरोपी आकाश मालवीय की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायालय ने आरोपी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों एवं महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए योन अपराधों को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
दूसरे प्रकरण में घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आरोपी ऋषभ यादव द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क पीडि़ता को बहला-फुसला कर अपने साथ हांथरस व झांसी ले गया था और उसके साथ बार-बार गलत काम किया था। जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली जिला विदिशा में लेखबद्ध कराई गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा आरोपी ऋषभ यादव की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायालय द्वारा आरोपी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों एवं महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए योन अपराधों को देखते हुए आरोपी ऋषभ यादव का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।