झगड़ा करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम करावास

भिण्ड, 11 जून। जेएमएफसी मेहगांव श्री राकेश कुशवाह के न्यायालय ने हैण्डपंप पर कुल्ला करने को लेकर झगड़ा करने वाले आरोपी स्वदेश सिंह पुत्र मुन्नात सिंह भदौरिया उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम इंगोसा रायपुरा को एक वर्ष का सश्रम कारावास व तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। सुनवाई के दौरान दूसरे आरोपी मुन्नाव सिंह पुत्र शिवराज सिंह भदौरिया उम्र 62 वर्ष की मृत्यु होने के कारण केवल आरोपी स्वयदेश सिंह को न्यायालय ने सजा सुनाई है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मेहगांव आकिल अहमद खान के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाने पर इस आशय की रिपोर्ट की कि घटना 24 जून 2013 को सुबह छह बजे की है, उसका पिता चेतराम सरकारी हैण्डपंप पर कुल्ला कर रहे थे, तभी स्वदेश भदौरिया गाली गलौज करने लगा और बोला कि यहां पर कुल्ला क्यों करने आते हो, जब फरियादी ने कहा कि सरकारी हैण्डपंप है, तभी मुन्नाव भदौरिया सरिया लेकर आ गए और दोनों ने सरिया से उसकी मारपीट कर दी, जिससे उसे चोट आई, वह चिल्लाया तो फरियादी का भाई यदुवीर और पिता ने बचाया तो उनकी भी मारपीट कर दी। जिसमें राघवेन्द्र को अंगुली में फ्रेक्चर हो गया। उसके बाद रामसिंह ने बीच-बचाव कर बचाया। आरोपीगण जाते समय बोले कि अगर आइंदा हैण्डपंप पर कुल्ला किया तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र गोरमी पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खान के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने विचारण पश्चात आरोपी को धारा 323 भादंसं में तीन माह सश्रम कारावास व धारा 325 भादंसं में एक वर्ष सश्रम कारावास व कुल तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह का साधारण कारावास भुगताया जाएगा।