मारपीट व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को छह माह का कारावास

रायसेन, 19 जुलाई। न्यायालय जेएमएफसी बरेली ने आरोपी मनीष रघुवंशी पुत्र शेरसिंह उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम बटेरा थाना बरेली को गाली गलौच कर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाते हुए छह माह का कारावास और दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाने में इस आशय की रिपोर्ट कराई गई कि वह ढाबे पर काम करता है, 14 जून 2014 को शाम के छह बजे मनीष रघुवंशी मेरे पास आया और शराब पीने के लिए रुपए मांगने लगा। मैंने रुपए देने से मना किया तो आरोपी मुझे गली देने लगा; फिर मैंने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और मेरे साथ मारपीट की। फरियादी की शिकायत पर थाना बरेली पुलिस ने अपराध क्र.310/2014 धारा 294, 323, 327, 506 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। न्यायालय जेएमएफसी बरेली द्वारा आरोपी मनीष रघुवंशी को धारा 327 भादंवि में दोषी पाते हुए छह माह का कारावास और दो हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया है।