रायसेन, 28 अप्रैल। जेएमएफसी बरेली जिला रायसेन के न्यायालय ने आरोपी त्रिलोकी पुत्र कोंदूलाल उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम करमबाड़ा, थाना बरेली को मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाते हुए तीन माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी अपने घर थी एवं उसका पति खाना खा रहा था, उसी समय उसके घर के आंगन में गावं के दो-चार आदमी बैठकर उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। फरियादी ने उन्हें उल्टी सीधी बातें करने से मना किया तो अभियुक्त त्रिलोकी उठकर खड़ा हो गया और उसे गलियां देने लगा। फरियादी ने गलियां देने से मना किया तो अभियुक्त ने फरियादी के साथ कोई नुकीली जैसी चीज से मारपीट की, जिससे फरियादी को दाहिने हाथ की बांहे व कंधे पर चोट आई। फरियादी का पति बीच बचाव करने आया तो अभियुक्त ने उसके साथ भी गाली गलौच की। अभियुक्त भागते हुए बोल रहा था कि यदि थाने में रिपोर्ट की तो वह उसे जान से खत्म कर देगा। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बरेली पुलिस ने अपराध क्र.308/2018 धारा 294, 323, 506 भादंवि पंजीबद्ध किया एवं अनुसंधान उपरांत न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ बरेली ने की। न्यायालय जेएमएफसी बरेली ने आरोपी त्रिलोकी को धारा 324 भादंवि में दोषी पाते हुए तीन माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। साथ ही पीडि़त को 500 रुपए प्रतिकर प्रदान करने हेतु आदेशित किया है।