अवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपी को 13 माह का सश्रम कारावास

सागर, 28 अप्रैल। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सागर श्री संजय अग्रवाल के न्यायालय ने अवैध रूप से गांजा रखने के आरोपी रोशन उर्फ मंझले कुरैशी पुत्र मोहम्मद कुरैशी उम्र 39 वर्ष निवासी वार्ड क्र.12 थाना राहतगढ़, जिला सागर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सहपठित धारा 20(ख)(2)(बी) अंतर्गत 13 माह छह दिवस के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार आरोपी रोशन उर्फ मंझले कुरैशी 12 अक्टूबर 2017 को दोपहर करीब तीन बजे वन रक्षक नाका मढ़ा मन्दिर के सामने राहतगढ़ जिला सागर में बिना अनुज्ञप्ति के एक किलो 400 ग्राम गांजा एक प्लास्टिक के थैला में रखे था, जिसे पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 के उल्लंघन में गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध थाना राहतगढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना तथा प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रोशन उर्फ मंझले को 13 माह छह दिवस के सश्रम कारावास से दण्डित करने का आदेश दिया है।