मतदाता नामावली में एक जगह नाम रखें, अगर अन्य जगह नाम है तो उसे हटवाएं

भिण्ड, 13 अप्रैल। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण फुलपगारे ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वो भारत निर्वाचन आयोग की नामावली में एक से अधिक जगह पंजीकृत हैं, तो एक जगह नाम रखते हुए अन्य जगह से हटवाने की कार्रवाई करें। अन्यथा उनका नाम विलोपित किया जाकर निर्वाचक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार त्रुटिरहित व स्वच्छ निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 और 18 में यह उपबंध किया गया है, कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में और एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक बार से अधिक पंजीकृत किए जाने के लिए हकदार नहीं होगा। संविधि में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे अधिक बार निर्वाचक के रूप में पंजीकरण के लिए किसी विशिष्ट शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है। निर्वाचक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन शास्तिक कार्रवाई के लिए दायी हो जाएगा, यदि वह यह जानते हुए कई स्थानों पर निर्वाचक नामावली में अपना नाम शामिल करवाता है, कि उसका नाम पहले से शामिल है और वह दावा आवेदन (प्ररूप 6) के भाग 4 में मिथ्या घोषणा करके तथ्य दबाता है, जिस व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर पंजीकृत है, तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।