दुर्घटना कारित करने वाले को दो वर्ष का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 13 अप्रैल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर स्वाति जायसवाल के न्यायालय ने तेजी व लाफरवाही से वाहन चलाकर घटना कारित करने वाले आरोपी राजेश कुमार पुत्र रतनलाल उम्र 34 निवासी मरीमाता महलगांव, ग्वालियर को धारा 338 भादंवि का दोषी पाते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ग्वालियर श्रीमती सुनीता शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि फरियादी ने अपने हाथ में पट्टी बाधे हुऐ अपने पिता राजू गोयल के साथ थाना आकर मौखिक रिपोर्ट कि दो अप्रैल 2017 को सुबह 10 बजे मंगल नर्सिंग होम के पास गोदाम से गाड़ी छोटा हाथी क्र. एम.पी.07 एल.1542 पर टेंट का सामान भरकर साइड पर लगाने जा रहे थे, तभी चालक ने तेजी व लापरवाही से गाड़ी चलाकर मंगल नर्सिंग होम की गली में खंबे से टकराती हुई निकाली, जिससे फरियादी जो कि गाड़ी के ऊपर पाइप को पकड़कर खड़ा था जिसे अंगुलिया में चोट आकर खून निकल आया। जिस पर थाना पड़ाव पर धारा 279, 337, 338 भादंवि का अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।