सागर, 13 अप्रैल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई जिला-सागर सुश्री आरती आर्य के न्यायालय ने मोटर साइकिल चोरी के आरोपी भूरा उर्फ गोविन्द पुत्र गंगाराम अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी खिमलासा, जिला सागर को धारा 379 भादंवि के अंतर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। राज्य शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 24 अप्रैल 2018 को 11 बजे की बात है, फरियादी मनोज राठौर पथरिया जेगन में शादी का खाना बनाने लखन तिवारी के यहां गया था। खाना बनाने का ऑर्डर पूरा कर फरियादी अपनी मोटर साइकिल एचएफ डीलक्स को लेकर पेट्रोल डलवाने खिमलासा आया था, तो पेट्रोल डलवाकर आते समय फरियादी को रास्ते में उसके गांव तोड़ा काछी के प्रकाश के यहां आने वाला खिमलासा का गोविन्द उर्फ भूरा नारायणी मन्दिर के सामने मिला, जिसे फरियादी पहले से जानता है। वह फरियादी की मोटर साइकिल रुकवाकर उस पर बैठ गया और कहने लगा कि उसे भी खुरई काम से जाना है। तब वह खिमलासा से गोविन्द उर्फ भूरा अहिरवार को अपनी मोटर साइकिल पर बिठा कर आया, जैसे ही मनोज नई बस्ती खिमलासा छात्रावास के पास पहुंचा तो मनोज लघुशंका लगने से गाड़ी रोककर उसने पीछे बैठे भूरा उर्फ गोविन्द अहिरवार से कहा कि उतरो मैं लघुशंका करके आता हूं, तब मनोज मोटर साइकिल खड़ी कर गाड़ी में चाबी लगी छोड़कर लघुशंका करने चला गया। मनोज लघुशंका करके लौटकर आया तो उसे न तो भूरा उर्फ गोविन्द दिखाई दिया और न ही उसकी मोटर साइकिल। मनोज की मोटर साइकिल भूरा उर्फ गोविन्द चोरी कर ले गया। मोटर साइकिल की कीमत करीब 51 हजार रुपए थी। मनोज 24 अप्रैल 2018 से नौ मई 2018 तक अपनी मोटर साइकिल एवं भूरा उर्फ गोविन्द अहिरवार को ढूंढता रहा, जो नहीं मिलने पर थाने में मोटर साइकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी के विरुद्ध थाना खिमलासा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त भूरा उर्फ गोविन्द अहिरवार से मोटर साइकिल जब्त हुई। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी भूरा उर्फ गोविन्द अहिरवार को एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित करने का आदेश दिया है।