पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके कांग्रेसी समर्थकों ने जेल के नियमों की उड़ाई धज्जियां, कार्रवाई की जानी चाहिए : शर्मा

भाजपा विधि प्रदेश सह संयोजक एडवोकेट राममिलन शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर लगाया आरोप

भिण्ड, 12 अप्रैल। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक वरिष्ठ अभिभाषक राममिलन शर्मा ने कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आरोप लगाते हुए कहा कि ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद अपराधी शिवराज सिंह यादव से जेलर के कमरे में अंदर बुला कर मुलाकात की यह जेल अधिनियम के विरुद्ध है, इस प्रकार कोई भी अपराधियों से मिलना कानूनी अपराध है, जिनके खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।
भाजपा विधि प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक एडवोकेट राममिलन शर्मा ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह उनकी मानसिकता आज से नहीं हमेशा से ही रही है। अपराधियों, भूमाफियाओं को संरक्षण देना, इसी तरह इंदौर में भी एक निजी होटल में लवली जैसे कुख्यात भूमाफिया से उन्होंने बंद कमरे में मुलाकात की, जेल एक संवेदनशील विभाग है, इसमें इस तरह की मुलाकात करना उनकी ओछी मानसिकता है और अपराधियों खुला संरक्षण सदा क्षण दिया है।
वरिष्ठ अभिभाषक भाजपा नेता शर्मा ने कहा कि जेल अधीक्षक ने शासन के किन नियमों के तहत अपने चेंबर में अपराधी को बैठाकर मुलाकात कराई या उनके पास को इस तरह के नियम है, उन्होंने भी जेल के नियमों को ताक पर रखकर राजनीतिक संरक्षण के साथ दिग्विजय सिंह को अपने कमरे में अपराधी शिवराज से यादव से मुलाकात कराकर शासन के नियमों की ताक पर रखकर मुलाकात कर आना यह प्रशासनिक क्षमता के विरुद्ध है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों नेे तत्काल इस घटना को संज्ञान में लेकर जेल अधीक्षक को भी निलंबित कर दिया है।
भाजपा विधि प्रकोष्ठ प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा एवं विभाग के अधिकारियों से आग्रह किया है कि दिग्विजय सिंह के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने जेल अधिनियम के इन निर्देशों का पालन नहीं किया और किस आदेश के तहत अधीक्षक ने अपने चेंबर पर बैठा कर मुलाकात कराई।
भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक वरिष्ठ अभिभाषक एडवोकेट शर्मा ने कहा कि मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण निरंतर अपीलनियम 1966 के नियम 9(1) के प्रावधान अनुसार तत्काल पेपर प्रभाव से अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जिसका फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, उक्त कृत्य मप्र जेल नियमावली 1968 नियमों के विपरीत है, मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियमों के अधीन गंभीर कदचरण है।
भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह पर भी कठोर कार्रवाई के लिए विधि प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर उनके संज्ञान में इस घटना को लाया जाएगा। जिसमें विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक एडवोकेट विनोद दीक्षित, वरिष्ठ अभिभाषकगण अवधेश सिंह कुशवाह, मायाराम शर्मा, अमृतपाल सिंह बघेल, गब्बर सिंह गुर्जर, आनंद बरुआ, श्रीमती नीलम भदौरिया, विक्रांत सिंह कुशवाह, अवध नारायण शर्मा, भगतराम शर्मा, रविन्द्र नगाइच, महेश श्रीवास्तव, ओमप्रकाश सैंथिया, चंद्रशेखर शर्मा, संजीव नायक, सुभाष गुप्ता, नीरज श्रीवास्तव, विकास विरथरे आदि प्रमुख हैं।